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हाईकोर्ट ने BSA सचिव को किया तलब , भुगतान के निर्देश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को किया तलब
विशिष्ट बीटीसी चयनितों को भुगतान के निर्देश
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव हीरा लाल गुप्ता को तीन सप्ताह के भीतर विशिष्ट बीटीसी चयनित शिक्षकों को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने के आदेश का पालन के निर्देश दिए हैं। कहा है कि इसके बावजूद यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो याची दोबारा हाईकोर्ट आ सकते हैं।

न्यायमूर्ति आर डी खरे ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने आठ दिसंबर 2014 के आदेश में कहा था कि याची गण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से पूर्व समय का प्रशिक्षण भत्ता पाने के हकदार हैं। याचियों का मई 2005 से दिसंबर 05 तक भुगतान बाकी है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सचिव ने आदेश का पालन नहीं किया है। उधर, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सचिव को तलब भी किया है।
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