व्हाइटनर लगाने वाले 6254 अभ्यर्थी अपात्र : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद । प्रदेश में 41610 पुलिस सिपाहियों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग करने वाले 6254 अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं किए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की विशेष अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वालों के संबंध में दिया गया आदेश सिपाहियों पर भी लागू होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले ही इन लोगों को व्हाइटनर का प्रयोग करने के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया था। सिपाही रत्नेश राय और 56 अन्य अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी।
अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। अभ्यर्थियों की दलील थी कि साकेत कुमार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2015 को दिया गया आदेश दरोगा भर्ती के मामले में था वह सिपाही भर्ती पर लागू नहीं होगा। इसके बावजूद पुलिस भर्ती बोर्ड ने उसी आदेश का हवाला देकर 6254 अभ्यर्थियों को व्हाइटनर लगाने के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट की पीठ का फैसला इस मूल प्रश्न पर था कि परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग अनुमन्य है अथवा नहीं। पीठ ने व्हाइटनर के प्रयोग को अनुचित माना है तो यह सभी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक आदेश माना जाएगा। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का निर्णय उचित है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा, दरोगा भर्ती में दिया फैसला इसमें भी होगा लागू

अफसरों का दावा- किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी गई

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