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डिग्री कालेजों में रिटायर अध्यापकों की नियुक्ति क्यों : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

डिग्री कालेजों में रिटायर अध्यापकों की नियुक्ति क्यों
विसं, इलाहाबाद : प्रदेश के मान्यता प्राप्त डिग्री कालेजों में रिक्त प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों एसोसिएट प्रोफेसरों व प्रवक्ता पदों पर रिटायर हो चुके अध्यापकों को संविदा पर रखने की सरकार की कार्यवाही की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह हलफनामा देकर स्पष्ट करे कि रिटायर हो चुके टीचरों को संविदा पर पढ़ाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। 
न्यायालय ने यह भी पूछा है कि सरकार स्पष्ट करे डिग्री कालेजों में रिक्त पड़े पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। अगर सरकार के लिए ऐसा करना संभव न हो तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मौलिक रिक्तियों पर टीचरों की भर्ती क्यों नहीं कर रहा है।

शैलेंद्र सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति एके मिश्र ने कहा कि सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती कि कालेजों के टीचरों अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पद रिक्त होते ही नए योग्य लोगों को उन पदों पर नियुक्ति हो सके। सरकार को इस मामले में 14 अगस्त 15 को हलफनामा देना है। अधिवक्ता आरती राजे का कहना था कि रिटायर टीचरों को संविदा पर रखना असंवैधानिक है।

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