लिपिक से शिक्षक और अब चयन बोर्ड सदस्य : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News


विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अध्यक्ष अनीता यादव व दो सदस्यों आशालता सिंह व ललित कुमार श्रीवास्तव को पद से हटाने तथा इन्हें प्रधानाचार्य व एलटी ग्रेड अध्यापक के चयन से रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर सुनवाई छह जुलाई को होगी। ललित कुमार श्रीवास्तव 2003 तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिक थे और बाद में अध्यापक नियुक्त हुए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने अभिलाषा मिश्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बोर्ड के अध्यक्ष एवं दो सदस्य पद की निर्धारित योग्यता नहीं रखते। ऐसे में हटाया जाए। याची के अनुसार वह हंिदूी लेक्चरर पद की अभ्यर्थी हैं। अधिनियम के तहत कुलपति, प्रशासनिक सेवा में सचिव रैंक का योग्य अधिकारी, शिक्षा निदेशक या शिक्षा के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कहा गया है कि कार्यवाहक अध्यक्ष अनीता यादव केके इंटर कॉलेज इटावा में एलटी ग्रेड अध्यापिका रही हैं और बोर्ड में कनिष्ठतम होने के बावजूद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आशालता सिंह 2007 तक विषय विशेषज्ञ थीं। याची के अनुसार तीनों ही पद की योग्यता नहीं रखते। ऐसे अयोग्य लोग कॉलेज प्रधानाचार्य व लेक्चरर का चयन कर रहे हैं।

कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीर माना और अयोग्य लोगों को चयन बोर्ड में रखने पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरी जानकारी देने को कहा है। सोमवार को याचिका की सुनवाई होगी।
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