अध्यापक अपनी इच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हुए तीन विद्यालयों
का विकल्प दे सकेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आवेदनों
को ज्येष्ठता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।विकलांग, विधवा,
गंभीर बीमारी को वरीयता में रखा है। इसके लिए छात्र और शिक्षक के अनुपात का
भी अनुपालन किया जाएगा। इस दौरान किसी भी विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित
नहीं होगा।
स्वीकृत संख्या से ज्यादा नहीं होंगे शिक्षक
किसी भी हालत में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक अध्यापक स्कूल में तैनात नहीं होंगे। किसी स्थान पर केवल एक अध्यापक ही तैनात होने की स्थिति में उसके स्थानांतरण पर विचार नहीं होगा। अध्यापकों की स्थानांतरण नीति को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने मंजूरी देकर शिक्षा निदेशक बेसिक, सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार की जिला के अंदर स्थानांतरण और समायोजन नीति
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स्वीकृत संख्या से ज्यादा नहीं होंगे शिक्षक
किसी भी हालत में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक अध्यापक स्कूल में तैनात नहीं होंगे। किसी स्थान पर केवल एक अध्यापक ही तैनात होने की स्थिति में उसके स्थानांतरण पर विचार नहीं होगा। अध्यापकों की स्थानांतरण नीति को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने मंजूरी देकर शिक्षा निदेशक बेसिक, सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार की जिला के अंदर स्थानांतरण और समायोजन नीति
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