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जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर बहस updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

मुख्य न्यायाधीश की बेंच में जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर बहस लगभग एक घंटे चली  .जिसमे मुख्यन्यायाधीश सर ने जूनियर भर्ती में आज ncte की guidelines मंगवाने का निर्देश दिया है, और full bench का आदेश तथा 57476/2013, 28003/2015 writs पर जो आदेश हुए हैं , उसको मगवाया  और कहा  
क्या है मामला
जबकि हाई कोर्ट से नॉन टेट मामले पर ट्रिपल बेंच के 
आदेश में , डबल बेंच के पुराने विज्ञापन की बहाली मामले में और सिंगल बेंच के सुधीर अग्रवाल जी के आदेश में टेट वेटेज को must कहा है और 15 वें संशोधन को रद्द ठहराया है!
ncte गाइड लाइन में 9 b पैरा में लिखा है should give weightage जिसका अर्थात वेटेज दिया जाना चाहिए। उसके आगे की लाइन में लिखा है की however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment मतलब है की टेट एक पात्रता परीक्षा है इसको केवल पास कर लेने से कोई टीचर नही बन सकता।।
और इस भर्ती मर वेटेज नहीं दिया गया 
जबकि जूनियर मोर्चा ने सुधीर अग्रवाल जी के आदेश को स्पेशल अपील के माध्यम से . CJ बेंच में चुनौती दी है ,
और तथ्यों को छिपाकर जोइनिंग का आर्डर करवा लिया है आज के पैनल में 
याची sk पाठक ने श्री खरे जी को हायर किया है.
दीपक शर्मा ने श्री शैलेन्द्र जी को हायर किया.

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