हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे भर्ती में अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की
मांग में दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए महाप्रबंधक उत्तर रेलवे नई
दिल्ली को जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिका में रेलवे
की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया गया था।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद के सुनील कुमार श्रीवास्तव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में उत्तर मध्य रेलवे में अस्थाई कर्मियों को नियमित करने में हुई धांधली, रेलवे भर्ती रैकेट का सरगना गिरफ्तार जैसी खबरों को आधार बनाया गया है। रेलवे जिसकी जांच करा रहा है, इसी जांच को यथाशीघ्र पूरी करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।
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की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया गया था।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद के सुनील कुमार श्रीवास्तव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में उत्तर मध्य रेलवे में अस्थाई कर्मियों को नियमित करने में हुई धांधली, रेलवे भर्ती रैकेट का सरगना गिरफ्तार जैसी खबरों को आधार बनाया गया है। रेलवे जिसकी जांच करा रहा है, इसी जांच को यथाशीघ्र पूरी करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।
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