हाईकोर्ट का एक माह में नियुक्ति देने का फरमान : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कृषि सहायक भर्ती में नियुक्ति का विरोध
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश से खलबली मच गई है। इस आदेश से असफल अभ्यर्थी खासे आहत हैं और उनके समर्थन में प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा भी डटकर खड़ा हो गया है।


मोर्चा का कहना है कि असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील में जाना चाहिए, वहां से उन्हें न्याय मिलेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों को एक माह में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। याचियों का कहना था कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अधीन नियुक्ति दी जाए। सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) में 6659 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। संघर्ष समिति के अयोध्या सिंह ने कहा है कि लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने नियुक्ति पर रोक लगाई थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए इसके लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में यह परिणाम लिखित परीक्षा से ही विवादित रहा है। 6659 पद में मात्र 544 अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट को बढ़ाकर 2200 कर दिया गया, वहीं सामान्य वर्ग में केवल 810 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसीलिए परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए छह याचिकाएं लंबित हैं। इनमें काउंटर आदि भी दाखिल हो चुके हैं, केवल बहस होना शेष है। ऐसे में असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील करनी होगी, तभी उन्हें राहत मिलेगी। इस संबंध में मोर्चा जल्द ही रणनीति भी बनाएगा।

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