सुल्तानपुर। जिस प्रशिक्षु शिक्षक शिव कुमार पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी अफसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश जारी किया था, उसे हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया है।
शिव को बहाली की चिट्ठी 8 जनवरी मिली। बीएसए ने पिछले साल शिव पर गैरहाजिर रहने का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया था।
कोर्ट ने बहाली का आदेश पिछले साल 24 सितंबर को ही दिया था। बहाली न होने पर शिव ने 6 दिसंबर को कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया। तब कोर्ट ने 4 हफ्ते में शिव को जॉइन कराने का आदेश दिया। साथ ही बीएसए व बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक को 15 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया।
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