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व्हाइटनर प्रयोग करने वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ , सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्त को दी हरी झंडी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

परीक्षा में व्हाइटनर प्रयोग करने के कारण नौकरी पाने से वंचित हो गए उत्तर प्रदेश के करीब नौ हजार सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को नौकरी की सौगात मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्त को हरी झंडी दे दी है। यह मामला 2011 के सब इंस्पेक्टर और सिपाही सीधी भर्ती का है।

हाई कोर्ट ने परीक्षा में व्हाइटनर प्रयोग करने वालों की नियुक्ति रद कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने वालों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गत आठ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइटनर प्रयोग करने वालों को वन टाइम मेजर के तौर पर नौकरी में समाहित किये जाने पर प्रदेश सरकार की राय मांगी थी। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह ने कोर्ट को सरकार का नजरिया बताते हुए कहा कि राज्य सरकार व्हाइटनर के प्रयोग को अनुचित साधनों का प्रयोग यानी नकल नहीं मानती। कहा कि व्हाइटनर प्रयोग करने वालों का चयन रोकना ठीक नहीं है। उनकी नियुक्ति की जा सकती है। सिंह के साथ सरकार की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कोर्ट के समक्ष इस बावत एक लिखित नोट भी पेश किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियों को हरी झंडी दे दी।
प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती मामला, 9000 लोगों को राहत
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