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परिषदीय विद्यालयों में आकस्मिक अवकाश का नियम : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

ज्वाइन से एक साल तक जैसे - 10 दिसम्बर 2015 को किया तो 9 दिसम्बर 2016 तक 12 CL मिलेगी
इसका कोई नियम लेखविज्ञ में हो तो बताइये जब स्थाईकरण फॉर्म भरा जाता हे 2 वर्ष की समाप्ति पर तो उसमे CL की गणना वर्ष के अनुसार ही होती हे
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प्रथम वर्ष की CL

द्वितीय वर्ष की CL
न की जुलाई से जून
बहुत से अध्यापक जानकारी के अभाव में परिवीक्षा काल की CL की गणना भी जुलाई से जून कर लेते हे
फिर जब स्थाईकरण फॉर्म के समय समस्या आती हे
क्योकि मेरे कुछ साथियो ने भी ऐसा किया था बाद में DEO ने उनके फॉर्म पर नोट लगा के वापस लोटा दिए की CL की गणना नियुक्ति तिथि से करो न की जुलाई से जून
फिर जब उन्होंने नियुक्ति तिथि से गणना की तो किसी के 15 CL किसी 14 CL हो गयी
उन अध्यापको को 12 CL से ज्यादा होने वाले दिनों का वेतन चालान से वापस जमा करवाना पडा था
इसलिए सुझाव हे की परिवीक्षा कॉल में CL की गणना नियुक्ति तिथि से ही करे
ताकि आगे आपको परेशानी न हो
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CL क्या है
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🔵CL = आकस्मिक अवकाश🔵
🔴 CL - कार्मिक का अधिकारी नहीं हे। संस्था प्रधान की स्वीकृति से ही ले सकते हे विशेष परिस्थिति (बीमारी, अस्पताल, अंत्येष्टि) को छोड़ कर ।
💎CL - अस्थाई कार्मिक को एक वर्ष में 12
💎CL - स्थाई कार्मिक को एक वर्ष में 15
🔹एक साथ में 10 CL से ज्यादा नहीं ले सकते और अगर 3 दिन आप विद्यालय जाने में 1 घण्टे से कम समय लेट हो जाते हे तो 1 CL और 1 घण्टे के बाद आधी CL कटेगी।
🔹अगर कार्मिक बिना सुचना विद्यालय में नहीं आता हे तो संस्था प्रधान उसके कॉलम में ? मार्क लगाएगा ।
🔹जब कार्मिक विद्यालय में उपस्थित होगा तब कारन बताओ नोटिस जारी होगा फिर कार्मिक संस्था प्रधान को कारण बताएगा ।
🔹संस्था प्रधान को लगे तो वो उसकी CL स्वीकृत करे नहीं तो PL या HPL की भी स्वीकृति लेनी होगी ।
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ये होती हे CL अब बोलो
प्रोबेशन में CL के नियम का 12 CL की गणना कब से कब होगी
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परिवीक्षा काल में नियुक्ति तिथि से गणना की जाती हे
परिविक्षा काल में CL की गणना नियुक्ति तिथि से की जाती
CL वर्ष में 12 मिलती हे और आप कभी भी ले सकते हो
बस एक साथ 10 से ज्यादा नहीं इसको लेकर काफी भ्रान्ति हे की 1 महीने की एक मिलती हे ये गलत हे वर्ष की 12 मिलती है
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
[5:54pm, 2/9/2016] +91 90015 51748: 🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻
परिवीक्षा काल में कितनी छुटियाँ मिलती है
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परीवीक्षा काल आगे नही बढाना है तो 30 दिन ही अवैतनिक रहे !!!
90 दिन तक नियुक्त अधिकारी उससे ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेशन और उससे अधिक वित्त विभाग स्वीकृति देगा
नोट= सभी स्थिति में (केवल 30 दिवस को छोड़कर) परीवीक्षा काल आगे बढेगा।
पहले 22/5/09 के अनुसार 90 दिन से अधिक पर प्रोबेशनर ट्रेनी में कार्यकाल बढा सकते है जो अधिकतम एक साल होगी।
प्रोबेशनर ट्रेनी 11/6/14 के बाद 30 दिवस तक ही अवैतनिक रह सकते हैं ।ये नये आदेश है पहले 90 दिन तक के लिए मान्य था ।
अतः अब 30 दिन ही मान्य है ।।
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आकस्मिक अवकाश के नियम :
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1⃣
CS Pb No. 4376-G-II-59/27671 दिनांक 28 मई 1959 के अनुसार एक वर्ष में कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश इस प्रकार देय होगा
10 वर्ष या 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारिओं के लिए – 10 दिन
10 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष या 20 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारिओं के लिए – 15 दिन
20 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारिओं के लिए – 20 दिन
अन्य समाधान :
यदि एक कर्मचारी अपनी 10 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा वर्ष के बीच मेँ पूरी करता है तो उनकी Casual Leave किस प्रकार Calculate करेंगे ?
आकस्मिक अवकाश की अवधि कितनी हो सकती है व बीच में आने वाली अन्य अवकाश की किस प्रकार गणना की जाती है ?
Casual Leave लेकर कितने दिन तक Absent from Duty रहा जा सकता है ?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व आकस्मिक अवकाश के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निम्न Letter डाऊनलोड कर सकते हैं -
CS Pb No. 4376-G-II-59/27671
2⃣
सभी महिला कर्मचारियों की सेवा वर्ष की संख्या की परवाह किए बगैर वे हर साल 20 दिनों के आकस्मिक अवकाश की हकदार होंगी।
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
F.D. HR. No. 11/16/89-1Fr-II
3⃣
नए भर्ती हुए कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश के नियम :
30 जून या 30 जून से पहले सेवा में आने पर – 10 दिन
30 जून के बाद व 30 सितम्बर से पहले सेवा में आने पर – 5 दिन
30 सितंबर के बाद सेवा में आने पर – 2 दिन
4⃣
देर से उपस्थिति के लिए दंड प्रक्रिया के बारे में
letter No. 8644-GSII-765/35042, dated 22nd October, 1965 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 3 दिन देर से उपस्थित होता है तो कर्मचारी के खाते से 1 आकस्मिक अवकाश काटा जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
8644-GSII-765/35042
5⃣
छोटी छुट्टी के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
(1) दो घंटे या उससे कम की अल्पावधि छुट्टी एक तिहाई दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु छुट्टी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए,
(3) इसे साढ़े तीन से अधिक है, तो और पूरे दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाए
(4) लघु छुट्टी का खाता शाखा / कार्यालय में बनाए आकस्मिक छुट्टी खाते में समायोजित किया जाना चाहिए.
letter No. 4295-4GS (1l)-65/27841
6⃣
यदि स्थानांतरण या प्रमोशन या अन्य किसी कारण से दूसरे स्थान पर उसी पद पर या नए पद पर duty join करनी पड़ती है और उसके कारण किसी कर्मचारी को अपना आवास बदलना पड़ता है तो joining time में preparatory leave के रूप में 6 कार्यदिवस ( इसमें केवल रविवार तथा Vacation को छोड़ा जाता है। अन्य किसी छूटी को नही ) तथा Journey के लिए 150 किलोमीटर या उसके भाग हेतू एक दिन या वास्तविक समय जो अधिक लगता है, मिलेगा । 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह लूविधा CSR Part I, Chapter 9 के अंतर्गत उपलब्ध है ।
7⃣
(F.D. Hr. No. 5/1/3 PR(FD)-80 दिनांक 16.3.82 के अनुसार यदि स्थानांतरण के समय किसी कर्मचारी का जनहित मे Joining Time (6 कार्यदिवस) नही दिया जाता वह उसके बदले उसी सत्र में विशेष आकस्मिक अवकाश लेले का अधिकारी है।
8⃣
CS Hr. No. 8488-2GS-II-72/4165 दिनांक 13.2.73 के अनुसार कर्मचारियों को नसबंदी आपरेशन के लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। महिला कर्मियों को Non Pueppral Sterlization के लिए 14 दिन का तथा IUCD Insertions के लिए एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है ।
9⃣
CS Hr. No. 28/6/78-GS-II Dated 16.3.78 के अनुसार नसबंदी आपरेशन फ़ेल हो जाने पर पुनः नसजोड़ आपरेशन करवाने के लिए पुरुष कर्मियों को 14 दिन का तथा महिला कर्मियों को 21 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है ।
1⃣0⃣
CS. Pb. No. 3446-8-GS-62/9556 दिनांक 26.3.62 के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनो के चुने हुए प्रतिनिधियों को बैठकों व सम्मेलनों मे भाग लेने के लिए वर्ष में दस विशेष आकस्मिक अवकाश मिलते है। जिनमे से आधे कर्मचारी के खाते से कम हो जाते है।
1⃣1⃣
CS. Hr. No. 27/38/78/-2GS-II दिनांक 24.10.90 के अनुसार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने, इससे संबधित यात्रा अथवा पूर्व प्रशिक्षण अवधि को आन ड्यूटी माना जाता है । उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गए अन्य कुछ मान्यता प्राप्त कोचिंग कैंप, पर्वतारोहण, तथा ट्रेकिंग में भाग लेने हेतु एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है
1⃣2⃣
CS. Hr. No. 28/22/78 Dated 9.8.79 के अनुसार रक्तदान करने वाले दिन सहित 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है ।

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