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वाइटनर मामले में हाईकोर्ट का फरमान एक माह में जवाब दाखिल करे सरकार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्रदेश की दारोगा परीक्षा में वाइटनर लगाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारोगा परीक्षा में वाइटनर मामले में राजेश यादव की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी. अमित अस्थेलकर ने दिया।
कोर्ट में याची का कहना था कि दारोगा परीक्षा 2011 में वाइटनर या फिर ब्लेड का प्रयोग करने वालों के चयन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर लगाने वालों को सेवा में बने रहने का मौका दिया। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे याची की मेरिट अधिक है। इसलिए उन्हें भी नियुक्ति दी जाए।
इस प्रकरण में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक माह का समय दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 2011 में 4010 पदों के लिए दारोगा भर्ती हुई थी। उस समय सभी पदों पर चयन भी हो गया, लेकिन यह वाइटनर को लेकर न्यायालय पहुंचा और यह सामने आया कि 810 अभ्यर्थियों ने वाइटनर या फिर ब्लेड का इस्तेमाल किया है। इस पर हाईकोर्ट ने उनका चयन रद करने का निर्देश दिया था, इस मामले में बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई।
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