29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती - अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट ने लगाया 41 हजार रुपए का जुर्माना : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता शिक्षक भर्ती में अड़ंगा लगाने वाले अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट ने 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल के आदेश में शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका करने वाले जन्मेजय कुमार व 40 अन्य अभ्यर्थियों पर एक-एक हजार रुपए का फाइन लगाने का आदेश दिया है।
इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को अवसर दिए जाने के खिलाफ याचिका की थी। लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज नहीं लगाए थे।कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि याचिका लापरवाही में और कोर्ट को गुमराह करने के लिए की गई है। ऐसा करने के लिए प्रत्येक याची पर एक-एक हजार जुर्माना लगाया है।

जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के शिक्षकों की भर्ती का मामला
लगभग तीन साल में विज्ञान व गणित विषय के तकरीबन 26 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती हो चुकी है। 11 जुलाई 2013 को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। आठ राउंड की काउंसिलिंग के बाद लगभग 26 हजार अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। हाल ही में टीईटी में 82 नंबर पाने वालों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए।
हजार रुपए का हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है

हाईकोर्ट की फटकार के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने गणित एवं विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जौनपुर जिले के छह अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र सोमवार को कोर्ट में ही दे दिए। कोर्ट ने विभाग को आगाह किया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने विजय सागर और पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय को सुनकर दिया। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में याची छठवीं काउंसिलिंग में शामिल हुए थे लेकिन चयन के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए।

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