विधि संवाददाता,
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व कर्मचारियों के लिए आरक्षित 2312 खाली
पदों को अगली भर्ती में बैकलॉग करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से
जवाब मांगा है।
कोर्ट ने याचिकाओं की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल नियत की है। याचिकाओं में उप्र लोक सेवा (स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व कर्मचारी एवं शारीरिक रूप से अक्षम का आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 3(5) की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। याचिका में भर्ती में विशेष कोटे के खाली रह गए पदों पर चयन सूची के अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग करते हुए खाली पदों को अगली भर्ती में शामिल करने के आदेश को रद किए जाने की मांग की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरके कक्कड़ की खंडपीठ ने उपेंद्र व 29 अन्य की याचिका पर दिया है। पुलिस भर्ती में विशेष कोटे के योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण 2312 पद खाली रह गए, जिनको राज्य सरकार ने अगली भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया है। 16 फरवरी 2015 को जारी इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी तथा जितेंद्र कुमार सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत करार देते हुए चुनौती दी गई है।
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