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कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही जीपीएफ कटौती : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

बांदा, जागरण संवाददाता : विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक जिलाध्यक्ष दुर्गा चरण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीचर्स सोसाइटी बंगालीपुरा में संपन्न हुई। जिसमें न्यायालय के आदेश के बाद भी जीपीएफ कटौती न किए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए पुन: न्यायालय जाने की चेतावनी दी।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों की पुरानी पेंशन से संबंधित जीपीएफ कटौती के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3 अक्टूबर 2015 को आदेश दिया गया था। लेकिन अभी तक कटौती शुरू नहीं की गई। जबकि इस संबंध में शासन व प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन-मरण का विषय है। इसे सभी को मिलना चाहिए। प्रांतीय संगठन मंत्री डा. सीपी चक्रवर्ती ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जीपीएफ कटौती आदेश विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफयर एसोसिएशन के पक्ष में दिया था। जिसका सरकार को पालन करना चाहिए। बैठक में दिलीप त्रिपाठी, जयनारायण श्रीवास, अमित वर्मा, नेपाल ¨सह, ब्रजेश कुमार, विनय पांडेय, आभा गुप्ता, मंजूलता, अर्चना गुप्ता आदि मौजूद रहे।


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