भोपाल, सौरभ खंडेलवाल। प्रदेश के अध्यापकों के लिए
तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा
बनाई इस नीति में अब शिक्षा सत्र पूरा होने के बाद ही अध्यापकों का तबादला
करने का प्रावधान है। विभाग का प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग और पंचायती रात
विभाग के पास जाएगा। इनसे अनुमोदन के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा
जाएगा।
इस नीति के तहत पहली बार पुस्र्ष अध्यापकों के तबादले भी हो सकेंगे। सात साल की नौकरी पर ही अध्यापक तबादले के लिए पात्र हो सकेंगे। संभावना है कि इसी सत्र से तबादला नीति लागू कर दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक नई नीति के तहत अब अध्यापकों से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। यह आवेदन 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक बुलाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन मंगाने के समय में बदलाव हो सकता है, लेकिन तबादले अप्रैल में शिक्षा सत्र पूरा होने के बाद ही किए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तबादले की वजह से बच्चों की पढ़ाई में खलल न पड़े।
सीधी भर्ती के पदों पर ही होगा तबादला
तबादला नीति में तय किया गया है कि अध्यापकों के तबादले सीधी भर्ती के पदों पर ही होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर जिला पंचायत और नगरीय निकाय खाली पड़े पद की जानकारी डालेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत प्रमोशन कोटे की सीट को ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिखाया जाएगा, ताकि उस जगह काम कर रहे अध्यापकों के प्रमोशन में परेशानी न हो।
अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया को अध्यापकों का संविलियन माना जाता है। इसके तहत यदि वे एक निकाय से दूसरे निकाय में जाते हैं तो उनकी पुरानी नौकरी खत्म मानकर दूसरे निकाय में नई नौकरी मानी जाएगी। इसलिए सिर्फ सीधी भर्ती के पदों पर ही यह संविलियन होगा।
पुस्र्ष अध्यापक के लिए 7 साल की नौकरी
इस साल पहली बार पुस्र्ष अध्यापकों के लिए भी तबादले का प्रावधान रखा गया है। सिर्फ वे ही अध्यापक तबादले के लिए पात्र होंगे जिनकी नौकरी साल की होगी। आदिवासी इलाकों में यह सीमा 5 साल रखी गई है। संविदा शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।
इन प्रकरणों में मिलेगी प्राथमिकता
अधिकारियों के मुताबिक तबादले में गंभीर बीमारी के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें खुद अध्यापक या उनके परिवार का कोई सदस्य यदि गंभीर बीमार होता है, तो सबसे पहले उनका ट्रांसफर किया जाएगा। माना जा रहा है कि नीति लागू होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है।
तबादला नीति की फाइल मंजूरी के लिए विभाग के मंत्री के पास भेजी गई है। जल्द ही इसे लागू कर देंगे। - एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
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इस नीति के तहत पहली बार पुस्र्ष अध्यापकों के तबादले भी हो सकेंगे। सात साल की नौकरी पर ही अध्यापक तबादले के लिए पात्र हो सकेंगे। संभावना है कि इसी सत्र से तबादला नीति लागू कर दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक नई नीति के तहत अब अध्यापकों से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। यह आवेदन 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक बुलाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन मंगाने के समय में बदलाव हो सकता है, लेकिन तबादले अप्रैल में शिक्षा सत्र पूरा होने के बाद ही किए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तबादले की वजह से बच्चों की पढ़ाई में खलल न पड़े।
सीधी भर्ती के पदों पर ही होगा तबादला
तबादला नीति में तय किया गया है कि अध्यापकों के तबादले सीधी भर्ती के पदों पर ही होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर जिला पंचायत और नगरीय निकाय खाली पड़े पद की जानकारी डालेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत प्रमोशन कोटे की सीट को ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिखाया जाएगा, ताकि उस जगह काम कर रहे अध्यापकों के प्रमोशन में परेशानी न हो।
अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया को अध्यापकों का संविलियन माना जाता है। इसके तहत यदि वे एक निकाय से दूसरे निकाय में जाते हैं तो उनकी पुरानी नौकरी खत्म मानकर दूसरे निकाय में नई नौकरी मानी जाएगी। इसलिए सिर्फ सीधी भर्ती के पदों पर ही यह संविलियन होगा।
पुस्र्ष अध्यापक के लिए 7 साल की नौकरी
इस साल पहली बार पुस्र्ष अध्यापकों के लिए भी तबादले का प्रावधान रखा गया है। सिर्फ वे ही अध्यापक तबादले के लिए पात्र होंगे जिनकी नौकरी साल की होगी। आदिवासी इलाकों में यह सीमा 5 साल रखी गई है। संविदा शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।
इन प्रकरणों में मिलेगी प्राथमिकता
अधिकारियों के मुताबिक तबादले में गंभीर बीमारी के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें खुद अध्यापक या उनके परिवार का कोई सदस्य यदि गंभीर बीमार होता है, तो सबसे पहले उनका ट्रांसफर किया जाएगा। माना जा रहा है कि नीति लागू होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है।
तबादला नीति की फाइल मंजूरी के लिए विभाग के मंत्री के पास भेजी गई है। जल्द ही इसे लागू कर देंगे। - एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
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