इलाहाबाद। विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक विभाग में पोस्टमैन, मेला गार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ के विभिन्न पदों की भर्ती उचित कारण बगैर निरस्त करने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रकरण अधिकरण को वापस कर दिया है।
कोर्ट ने अधिकरण से कहा कि डाक विभाग से परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछे।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने रवि राज व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैट को परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछना उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना चाहिए था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह कहते हुए अभ्यर्थियों की अर्जी खारिज की थी कि केवल परीक्षा निरस्त किए जाने से उसे चुनौती देने का आधार नहीं बनता।
मामले के तथ्यों के अनुसार चीफ पोस्टमास्टर जनरल की ओर से 14/15 मई 2015 को डाक विभाग में पोस्टमैन, मेलगार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसकी लिखित परीक्षा 29 जुलाई व 14 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई। बाद में विभाग ने परीक्षा निरस्त कर दी। पूछे जाने पर इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया।
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यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने रवि राज व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैट को परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछना उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना चाहिए था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह कहते हुए अभ्यर्थियों की अर्जी खारिज की थी कि केवल परीक्षा निरस्त किए जाने से उसे चुनौती देने का आधार नहीं बनता।
मामले के तथ्यों के अनुसार चीफ पोस्टमास्टर जनरल की ओर से 14/15 मई 2015 को डाक विभाग में पोस्टमैन, मेलगार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसकी लिखित परीक्षा 29 जुलाई व 14 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई। बाद में विभाग ने परीक्षा निरस्त कर दी। पूछे जाने पर इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया।
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