इलाहाबाद। विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक विभाग में पोस्टमैन, मेला गार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ के विभिन्न पदों की भर्ती उचित कारण बगैर निरस्त करने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रकरण अधिकरण को वापस कर दिया है।
कोर्ट ने अधिकरण से कहा कि डाक विभाग से परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछे।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने रवि राज व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैट को परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछना उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना चाहिए था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह कहते हुए अभ्यर्थियों की अर्जी खारिज की थी कि केवल परीक्षा निरस्त किए जाने से उसे चुनौती देने का आधार नहीं बनता।
मामले के तथ्यों के अनुसार चीफ पोस्टमास्टर जनरल की ओर से 14/15 मई 2015 को डाक विभाग में पोस्टमैन, मेलगार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसकी लिखित परीक्षा 29 जुलाई व 14 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई। बाद में विभाग ने परीक्षा निरस्त कर दी। पूछे जाने पर इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया।
24 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश की copy : यहाँ डाउनलोड करें
Exclusive ABP News : सीतापुर शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा
शिक्षा मित्रों का जाना तय, आगामी 2 माह अति-महत्वपूर्ण : हिमांशु राणा
बीएसए कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, कटऑफ मेरिट में अनियमितता का आरोप
एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा कराने के लिए 29 को घेराव
सरकार को सिर्फ वोट बैंक की चिंता, नौकरी देने मे यही देख रही कि शिक्षक अनपढ़ ना हों
हर हाल में शिक्षा मित्रो का समायोजन /मानदेय वृद्धि को पुरा करे सरकार : गाजी इमाम आला
जिलों के अंदर 31 अगस्त के बाद होंगे शिक्षकों के तबादले
प्राइमरी टीचरों को 10 सितंबर तक जॉइनिंग का मौका
काउन्सलिंग से वंचित शिक्षामित्रों की दोबारा शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराने हेतु विज्ञप्ति जारी
16448 शिक्षक भर्ती हेतु आज जारी जिलेवार विज्ञप्तियां
बीटीसी 2015 में प्रवेश हेतु आज जारी जिलेवार विज्ञप्तियां
समायोजन की मांग, अनशन जारी धरना स्थल पर डटे विभिन्न जिलों से आए प्रदर्शनकारी, मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का किया एलान
5 अक्टूबर से फाइनल हियरिंग होगी शुरू ,12वे और 15 वें सा संशोधन पर होगी बहस
शिक्षामित्र पद से सहायक अध्यापक पर समायोजित शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/पारस्परिक स्थानान्तरण हुये निरस्त
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोर्ट ने अधिकरण से कहा कि डाक विभाग से परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछे।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने रवि राज व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैट को परीक्षा निरस्त करने का कारण पूछना उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना चाहिए था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह कहते हुए अभ्यर्थियों की अर्जी खारिज की थी कि केवल परीक्षा निरस्त किए जाने से उसे चुनौती देने का आधार नहीं बनता।
मामले के तथ्यों के अनुसार चीफ पोस्टमास्टर जनरल की ओर से 14/15 मई 2015 को डाक विभाग में पोस्टमैन, मेलगार्ड व मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसकी लिखित परीक्षा 29 जुलाई व 14 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई। बाद में विभाग ने परीक्षा निरस्त कर दी। पूछे जाने पर इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
0 Comments