Important Posts

Advertisement

जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील

लखनऊ। शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुशखबरी दी है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है। जिससे पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले पर कार्य कर रहा है। जिसके अन्तर्गत 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी और 6 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी। कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है। शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news