सुप्रीम कोर्ट में 24अगस्त2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है। जैसाकि सुनवाई पश्चात आपसे कहा था आदेश में वह निहित है। आइये देखें......
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)
The special leave petitions and writ petitions which relate to
the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)
If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
(यदि कोई आदेश पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
(यह कहना आवश्यक नही समझा जाता है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना ही होगा।)
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टंट भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)
Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त आदेश की वही राहत प्राप्त करने हेतु एक लम्बी कतार में इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की गयी है जिस खड़े एक अधिवक्ता ने विशेष रूप से 24/02/16 सबमिट कर रहे थे। मामले को अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)
We have already adjourned the special leave petitions and writ
petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.
(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)
In view of the aforesaid, let the matters be listed on
5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)
Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr.
Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned
counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
(राज्य के अधिवक्ता अभीष्ट कुमार जी द्वारा खड़े किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी को WP102/2016 (बी टी सी) की एक कॉपी दी जाये जिससे स्टेट के काउंसिल उपरोक्त रिट पिटिसन के मामले के सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ।)
Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)
दोस्तों, आगे की रणनीति जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक
स्वस्थ रहें, सचेत रहें
सदा सकारात्मक रहें
आपका शुभेक्षु
मयंक तिवारी
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UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)
The special leave petitions and writ petitions which relate to
the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)
If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
(यदि कोई आदेश पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
(यह कहना आवश्यक नही समझा जाता है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना ही होगा।)
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टंट भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)
Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त आदेश की वही राहत प्राप्त करने हेतु एक लम्बी कतार में इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की गयी है जिस खड़े एक अधिवक्ता ने विशेष रूप से 24/02/16 सबमिट कर रहे थे। मामले को अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)
We have already adjourned the special leave petitions and writ
petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.
(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)
In view of the aforesaid, let the matters be listed on
5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)
Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr.
Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned
counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
(राज्य के अधिवक्ता अभीष्ट कुमार जी द्वारा खड़े किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी को WP102/2016 (बी टी सी) की एक कॉपी दी जाये जिससे स्टेट के काउंसिल उपरोक्त रिट पिटिसन के मामले के सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ।)
Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)
दोस्तों, आगे की रणनीति जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक
स्वस्थ रहें, सचेत रहें
सदा सकारात्मक रहें
आपका शुभेक्षु
मयंक तिवारी
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