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बेसिक शिक्षा विभाग से कोर्ट का जवाब तलब, नियुक्ति प्रक्रिया में दो चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद विशेष श्रेणी के पद रिक्त रहने के अममले ने पकड़ा तूल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों के 16,448 पदों की भर्ती में विशेष श्रेणी के रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने आनंद पांडेय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि 16 जून 2016 को सहायक अध्यापकों के 16,448 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में दो चरण की काउंसिलिंग पूरो होने के बाद विशेष श्रेणी (विकलांग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित) के पद रिक्त रह गए।

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