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Govt Jobs : Opening

नहीं जाएगी सेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी की नौकरी, नियमावली, 1972 में किया गया संशोधन

केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई सरकारी कार्यालय सेवा के दौरान विकलांगता का शिकार होने वाले कर्मचारी की छंटनी नहीं कर सकता। ऐसे कर्मचारी का ओहदा भी कम नहीं किया जा सकता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय लोकसेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में संशोधन किया है। इसके तहत ऐसे कर्मियों के लिए नौकरी में बने रहना आसान बनाया गया है। इस तरह के कर्मियों के लिए असमर्थता पेंशन लेना भी सरल होगा।
http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/
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