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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिक्तियों का मांगा ब्योरा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महकमें में भारी रिक्तियों पर चिंता जताते हुए राज्यों के गृह सचिवों से रिक्तियों की जानकारी देने को कहा है।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि राज्यों ने चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी तो गृह सचिवों को ब्योरे के साथ निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। ये निर्देश मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील मनीष कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। याचिका में पुलिस की समस्याओं को उठाते हुए पुलिस कमीशन बनाने की मांग की गई।

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