Important Posts

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिक्तियों का मांगा ब्योरा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महकमें में भारी रिक्तियों पर चिंता जताते हुए राज्यों के गृह सचिवों से रिक्तियों की जानकारी देने को कहा है।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि राज्यों ने चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी तो गृह सचिवों को ब्योरे के साथ निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। ये निर्देश मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील मनीष कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। याचिका में पुलिस की समस्याओं को उठाते हुए पुलिस कमीशन बनाने की मांग की गई।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news