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आरक्षित रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती अभी नहीं, नए नियम मुख्यालय को मिलने के बाद ही हो सकेगी भर्ती

इलाहाबाद : शैक्षिक संस्थानों में युवाओं को प्रवेश देने के मौके पर यदि अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते तब वह सीटें दूसरे वर्गो से भर ली जाती हैं। ऐसी ही मांग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में हुई है।
दरअसल शिक्षक भर्तियों में विशेष आरक्षण व अन्य तमाम पद खाली चल रहे हैं। उन्हें भरने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। 1प्रदेश के कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने परिषद मुख्यालय पर पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि 2016 में प्राथमिक स्कूलों के लिए हुई 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम पद रिक्त हैं, क्योंकि उन संवर्गो में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं। इसमें से अधिकांश विशेष आरक्षण या फिर आरक्षित वर्ग के हैं। बीएसए ने पूछा है कि अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। मुख्यालय की ओर से इस संबंध में कोई नियुक्ति करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। परिषद सचिव ने विशेष आरक्षण के पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2016 के संबंध में कार्मिक अनुभाग दो के तहत 23 मई, 2016 को जारी आदेश के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी तरह एसटी की रिक्त सीटों को एससी अभ्यर्थियों से भरने के लिए शासन से नए नियमों की जानकारी मांगी गई है। नए नियम मुख्यालय को मिलने के बाद ही उसे जिलों में भेजा जाएगा।

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