विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि इंटरमीडिएट एक्ट के तहत बने रेग्युलेशन 7(2)(ए) वित्त पोषित अल्पसंख्यक कॉलेजों के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मिले प्रबंधन के अधिकार के विपरीत नहीं है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवी भोसले, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ ने प्रबंध समिति स्वामी लीला शाह आदर्श सिंधी इंटर कॉलेज, आगरा की याचिका में उठे वैधानिक प्रश्न को निर्णीत करते हुए दिया है।

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