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UTET : उत्तराखंड में 80 प्रतिशत टी ई टी अंको के वेटेज और 20 प्रतिशत बी एड अंको से होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों भर्ती

देहरादून : शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती का रास्ता खुल गया। मंगलवार को सरकार ने संविदा के आधार पर भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया।
भर्ती प्रक्रिया शतप्रतिशत ऑनलाइन होगी। मेरिट के आधार पर चुने गए लोगों की काउंसलिंग के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट करा कर उन्हें ज्वाइन कराएंगे। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने नौ मई के अंक में इस फार्मूले के संकेत दे दिए थे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि इस भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चयन केवल और केवल मेरिट के आधार पर होगा। पूर्व में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वरीयता मिलेगी। मंगलवार शाम शिक्षा विभाग से विदाई लेने से पहले अपर मुख्य सचिव-शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया 11 जून 2017 तक अथवा हाईकोर्ट के समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार की जाएगी।
यूं होगी नियुक्ति प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा निदेशक एलटी और प्रवक्ता के दुर्गम क्षेत्र (डी, ई और एफ श्रेणी ) के स्कूलों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन जमा होंगे। डाक या अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर निदेशालय में काउंसलिंग होगी। चयनित शिक्षक को संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट पर नियुक्ति देंगे। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग 100 रुपये और आरक्षित वर्ग को 50 रुपये शुल्क देना होगा।


योग्यता
एलटी के लिए टीईटी के अंकों के लिए 80 और बीएड के लिए 20 प्रतिशत वैटेज दिया जाएगा। प्रवक्ता के लिए बीएड और पीजी डिग्री के अंकों के लिए 50-50 प्रतिशत अंक का वैटेज मिलेगा। चयनित स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में जाने के इच्छुक शिक्षक को इस्तीफा देकर दोबारा आवेदन करना होगा। पूर्व में न्यूनतम छह माह की सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षक को तीन प्रतिशत वरीयता मिलेगी। एक साल और ज्यादा सेवाएं कर चुके अतिथि शिक्षकों को पांच फीसदी अधिमान मिलेगा।
मानदेय और जुर्माना
हर शिक्षक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त छुट्टी की सुविधा नहीं मिलेगी। स्कूल की छुट़टी या सावर्जनिक छुट़टी के अलावा स्कल से गैरहाजिर रहने पर प्रतिदिन 600 रुपये की कटौती की जाएगी।
हाईकोर्ट पर टिका है भर्ती का भविष्य

सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश को देखकर बेरोजगार खासे हैरान भी है। दरअसल में इसमें कहा गया है कि संविदा नियुक्त केवल 11 जून अथवा हाईकोर्ट के भावी आदेश के अनुसार की जाएगी। 11 जून को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। यदि अनुकूल आदेश नहीं आया तो फिर इस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
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