इलाहाबाद. हाईकोर्टइलाहाबाद ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
साथ ही सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है।
याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। मामले के तथ्यों के अनुसार बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितम्बर की छात्र संख्या ली जाती रही है। लेकिन अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है।
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साथ ही सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है।
याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। मामले के तथ्यों के अनुसार बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितम्बर की छात्र संख्या ली जाती रही है। लेकिन अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है।
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