अदालत ने फिलहाल सर्कुलर के उस हिस्से पर रोक (stay) लगा दी है, जिसके तहत 150 से कम छात्रों वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अतिरिक्त मानकर स्थानांतरित किया जाना था। इसका अर्थ यह है कि जब तक अदालत का अगला आदेश नहीं आता, तब तक इन प्रधानाध्यापकों के वर्तमान कामकाज में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
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बेसिक शिक्षा: 150 से कम नामांकन वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 'सरप्लस' मानने पर अदालत की रोक वाला कोर्ट आर्डर देखें
यह मामला 16 अगस्त 2024 को जारी एक सरकारी सर्कुलर (परिपत्र) को चुनौती देने के बारे में है। इस सर्कुलर में यह प्रावधान था कि जिन बेसिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 150 से कम है, वहां के प्रधानाध्यापक (Headmaster/Headmistress) को "अतिरिक्त" (surplus) माना जाएगा और उनका तबादला या समायोजन कहीं और कर दिया जाएगा।


