Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

शिक्षकों के समायोजन पर 23 सितंबर तक रोक

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन के खिलाफ
शिक्षकों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन पर लगी रोक 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। याचियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने तीन माह बाद ही छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है। चूंकि सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है, इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले 15 सितंबर तक समायोजन पर रोक लगाई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति ने यह रोक 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news