नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही यूपी में उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने दो महीने के भीतर शिक्षकों के खाली पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नीरज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद 94264 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते गणित और विज्ञान के 29,334 और 16,448 सहायक शिक्षकों के खाली पदों और 32,022 अनुदेशकों की भर्ती रुक गई थी. याचिकाओं में सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई.
भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 सहायक अध्यापकों और उर्दू शिक्षकों के 4 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने का रास्ता भी साफ हो गया है.
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इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने दो महीने के भीतर शिक्षकों के खाली पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नीरज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद 94264 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते गणित और विज्ञान के 29,334 और 16,448 सहायक शिक्षकों के खाली पदों और 32,022 अनुदेशकों की भर्ती रुक गई थी. याचिकाओं में सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई.
भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 सहायक अध्यापकों और उर्दू शिक्षकों के 4 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने का रास्ता भी साफ हो गया है.
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