इलाहाबाद। शिक्षामित्रों के लिए फिर से खुशखबरी है। 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में उन शिक्षामित्रों को नियमित करने का आदेश जारी हो गया है, जिनका चयन इस भर्ती में हुआ था।
ये खबर उन शिक्षामित्रों के लिए है, जिन्होंने शिक्षामित्र के समायोजन को वरीयता दी थी और सहायक अध्यापक भर्ती में चयन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अब ऐसे शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा और उन्हें परिषदीय स्कूलों में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस बाबत जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उन शिक्षामित्रों को कार्यभार ग्रहण कराया जाए, जिन्हें 16448 सहायक भर्ती में नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है। यानी जिन शिक्षामित्रों का चयन पूर्व में 16448 शिक्षक भर्ती में हो गया था उन्हें अब एक बार फिर से मौका है कि वो सहायक अध्यापक बन सकेंगे।
इस शर्त का करना होगा पालन
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक तो बनाया जाएगा लेकिन एक शर्त भी उन्हें माननी पड़ेगी। शिक्षामित्रों को एक हलफनामा देना होगा, उस हलफनामे में उन्हें ये लिखना होगा कि उनकी ज्वाइनिंग वर्तमान समय से शुरू हो रही है और इन्हें इसी ज्वाइनिंग तिथि से ही सहायक अध्यापक की सुविधा दी जाए यानी कि शिक्षामित्र पूर्व में हुए चयन के समय से कोई सुविधाएं नहीं मांगेंगे।
कैसे बनी बात?
16448 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में किया जाए। शिक्षामित्रों ने कोर्ट को बताया कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में हुआ था लेकिन शिक्षामित्र पद के सहायक अध्यापक पर समायोजन होने के बाद उन्होंने इस पद को वरीयता दे दी और शिक्षक भर्ती में चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं की। मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 सितंबर को आदेश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली है तो याचिका दाखिल करने वाले शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि शिक्षामित्र विभाग को एक हलफनामा दें और उस में लिखें कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे।
HC के आदेशानुसार सहायक अध्यापक होंगे नियमित
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन विभाग ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, इधर फिर से शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन शुरू किया और ज्वाइनिंग दिए जाने की मांग की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के सामने नारेबाजी शुरू हुई तो एक बार फिर से विभाग हरकत में आया। मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी किया और कहा की उन शिक्षामित्रों को जिनका सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ था और नियमानुसार जिनका नियुक्ति पत्र भी जारी हुआ था अब उन्हें वर्तमान समय में सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग कराई जाए और साथ में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हलफनामा भी लिया जाए।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ये खबर उन शिक्षामित्रों के लिए है, जिन्होंने शिक्षामित्र के समायोजन को वरीयता दी थी और सहायक अध्यापक भर्ती में चयन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अब ऐसे शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा और उन्हें परिषदीय स्कूलों में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस बाबत जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उन शिक्षामित्रों को कार्यभार ग्रहण कराया जाए, जिन्हें 16448 सहायक भर्ती में नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है। यानी जिन शिक्षामित्रों का चयन पूर्व में 16448 शिक्षक भर्ती में हो गया था उन्हें अब एक बार फिर से मौका है कि वो सहायक अध्यापक बन सकेंगे।
इस शर्त का करना होगा पालन
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक तो बनाया जाएगा लेकिन एक शर्त भी उन्हें माननी पड़ेगी। शिक्षामित्रों को एक हलफनामा देना होगा, उस हलफनामे में उन्हें ये लिखना होगा कि उनकी ज्वाइनिंग वर्तमान समय से शुरू हो रही है और इन्हें इसी ज्वाइनिंग तिथि से ही सहायक अध्यापक की सुविधा दी जाए यानी कि शिक्षामित्र पूर्व में हुए चयन के समय से कोई सुविधाएं नहीं मांगेंगे।
कैसे बनी बात?
16448 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में किया जाए। शिक्षामित्रों ने कोर्ट को बताया कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में हुआ था लेकिन शिक्षामित्र पद के सहायक अध्यापक पर समायोजन होने के बाद उन्होंने इस पद को वरीयता दे दी और शिक्षक भर्ती में चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं की। मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 सितंबर को आदेश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली है तो याचिका दाखिल करने वाले शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि शिक्षामित्र विभाग को एक हलफनामा दें और उस में लिखें कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे।
HC के आदेशानुसार सहायक अध्यापक होंगे नियमित
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन विभाग ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, इधर फिर से शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन शुरू किया और ज्वाइनिंग दिए जाने की मांग की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के सामने नारेबाजी शुरू हुई तो एक बार फिर से विभाग हरकत में आया। मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी किया और कहा की उन शिक्षामित्रों को जिनका सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ था और नियमानुसार जिनका नियुक्ति पत्र भी जारी हुआ था अब उन्हें वर्तमान समय में सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग कराई जाए और साथ में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हलफनामा भी लिया जाए।
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