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प्रतापगढ़-विबिटीसी 2004 बैच की जीपीएफ कटौती निर्विवाद रूप से जारी रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिया आदेश

चार हफ्ते का समय उन लोगों (रिस्पान्डेंस) को काउन्टर एफिडेविट देने का समय दिया जाता है।उस एफिडेविट का यदि जवाब देना हो तो (रिजाइण्डर )के लिये (हमें) दो हफ्ते का समय दिया जाता है (उनकी एफिडेविट दाखिल होने के बाद हमें दो हफ्ते मिलेंगे, यदि हम उनके जवाब का जवाब देना चाहें तो)

आपके (हमारे) वकील, 2015 के केस नम्बर 57686 वि बी टी सी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ एण्ड अदर्स का *एक अन्तरिम आदेश (8/10 /15 के आदेश से आशय) आपरेटिव /चल रहा /गतिमान /वर्तमान समय में प्रभावी है।
सम्बन्धित भाग अलग करके प्रस्तुत है।
"यह निर्धारित किया जाता है कि प्रतिपक्षी लोग वेतन से
जी0पी0 एफ0 की कटौती करेंगे और यह रिट पेटिशन के अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(वर्तमान प्रकरण की) अग्रिम तारीख 5 जनवरी 2018 निर्धारित

स्टैंडिंग कौंसिल (सरकारी वकील) के अनुसार,
बी एस ए प्रतापगढ़ द्वारा लेखाधिकारी को 30/10/2017 को जी पी एफ कटौती हेतु निर्धारित किया गया, और 30/11/17 को स्थगित किया वित्त नियन्त्रक से मार्गदर्शन हेतु।

सरकारी वकील /स्टैंडिंग कौंसिल चौथे रेस्पान्डेंट (वित्त नियन्त्रक /चौथी पार्टी) से कहेंगे कि, वे *अन्तरिम आदेश 8/10/15 को स्थगित नहीं करेंगे।
अगली सुनवाई /तारीख तक बी एस ए प्रतापगढ़ का
30/11 /17 का आदेश स्थगित रहेगा इस सीमा तक कि जी पी एफ डिटेक्शन (कटौती) को रोका जाये।
(अर्थात् जी पी एफ कटौती अनवरत चलती रहे, इस हेतु स्थगन आदेश दिया)

जी पी एफ कटौती रिट पेटिशन के अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।
[अर्थात् कोर्ट के अन्तिम आदेश तक कटौती जारी रहेगी ]



🙏🏻जस के तस हिन्दी अनुवाद का प्रयास, (आशय सहित) भूल चूक के लिये माफी चाहूंगा


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