प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इलाहबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला कारगर सिद्ध होगा। HC ने परिषदीय विद्यालयों में 1500 असिस्टेंट टीचर्स भर्ती में शामिल डिस्टेंस माध्यम से बीटीसी ट्रैंनिंग प्राप्त शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने बाबू खान और अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया है।
इन शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कई शिक्षामित्रों ने 1500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। जबकि NCTE ने दूरस्थ माध्यम से ट्रेनिंग को अनुमति दे दी थी। इसके बाद उनके प्रशिक्षण या मान्यता नहीं देने का कोई औचित्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में ऐसे शिक्षामित्रों को काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए संभल जिले के याचियों का परिणाम घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है।
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