विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के
प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त सीटों
पर उन शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की मांग को नामंजूर कर दिया है,
जिन्होंने सहायक अध्यापक पद की न्यूनतम अर्हता पूरी कर ली है।
यह आदेश
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विकल प्रताप सिंह व अन्य की याचिका पर
दिया है।1याचिका में कहा गया कि याचीगण जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं
उसी में उनकी सेवाएं सहायक अध्यापक के तौर पर निरंतर रखी जाए। याचिका में
कहा गया कि याचीगण सहायक अध्यापक पद की अर्हता पूरी करते हैं। न्यायालय ने
कहा कि 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस
आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है।
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