इलाहाबादः सहायक अध्यापक के खाली पदों पर शिक्षामित्र
समायोजित नहीं होंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2011 की 72,825 सहायक
अध्यापक भर्ती में से खाली बचे पदों पर शिक्षामित्र समायोजित करने की मांग
नामंजूर कर दी है।
बता दें कि, याचिका में मांग की गई थी कि याचीगण जिन विद्यालयों में पढ़ा
रहे हैं, उन्ही विद्यालयों में उनकी सेवाएं सहायक अध्यापक के तौर पर जारी
रखी जाए। याचीगण 2004-06 में शिक्षामित्र के तौर पर नियुक्त हुए थे और बाद
में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिए गए थे। हाईकोर्ट की फुल बेंच
ने उनका समायोजन रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच के आदेश को
सही ठहराते हुए 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त बचे पदों का नए सिरे
से विज्ञापन जारी कर भर्ती करने के लिए कहा।
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