1)12460 भर्ती में शिक्षामित्रों को भी भारांक दिए जाने की
मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 25.07.2017 के आदेश के बाद होने वाली 2
लगातार भर्तियों में ही भारांक दिया जा सकता है।
2) भारांक मनमाना नहीं दिया जा सकता, भारांक के नाम पर मनमाना अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता।.
3) भर्ती में शिक्षामित्रों को 10% आरक्षण की मांग भी की गयी थी इसका भी खारिज होना तय है। ऐसा कोई भी आरक्षण देने की आज्ञा संविधान नहीं देता है।
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4) ये दोनों फालतू याचिकाएं थी पर बताना आवश्यक था बेचारे शिक्षामित्रों को उनके नेता सब्जबाग दिखाकर लूट रहे हैं।
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