सभी मित्रों को सादर नमस्कार---
पोस्ट दो भागों के है कृपया ध्यान से पढ़े
पहला भाग--52021/2017 सिंगल बेंच आदेश--
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पहला भाग--52021/2017 सिंगल बेंच आदेश--
मुद्दा टीईटी वैधता(अपेयरिंग/परसूइंग)
*ये मामला मूलतः 29334 भर्ती में बीएड 2012 और टीईटी 2011 का था। जिसमें बीएड 2012 ने अपेयरिंग होते हुए टीईटी 2011 की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल कर ली थी,,।।जिसे सिंगल बेंच ने अवैध माना था। पर कोर्ट ने एनसीटीई गाइडलाइन फरवरी 2011 के अपेयरिंग वर्ड को अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया है और जब उस वर्ड को डिस्क्राइब करके जो दो कटेगरी बनाई थी।।
(पर इसे डबल बेंच ने और भी संशोधित कर दिया है इसकी चर्चा पोस्ट के अगले पैरा में है)
सिंगल बेंच के अनुसार वैध टीईटी की दो कटेगरी है--
1- परसूइंग और अपेयरिंग को (सेकेण्ड सेमेस्टर पास होना,,और थर्ड में अध्ययनरत)
2-शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर चुके लोगों की,,
उपरोक्त आदेश के अनुसार सिंगल बेंच के जज ने प्रथम सेमेस्टर में टीईटी पास करने वालों की टीईटी को अवैध माना है,।।
अब बात डबल बेंच के आदेश 506/2018 की --
डबल बेंच नें सिंगल जज के आदेश को ऐसे संशोधित किया है की सबकी लंका लग जाएगी चाहे कोई भी टीईटी हो,,,।।
डबल बेंच ने सिंगल बेंच की आदेश को हूबहू वही रखा है बस एक जगह कोर्ट ने ये कह दिया की इस कोर्ट के अनुसार अपेयरिंग का मतलब यह है की--
आपके शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का फाइनल एग्जाम(बीएड फाइनल एग्जाम,बीटीसी फाइनल एग्जाम यानी 4th सेमेस्टर की परीक्षा हो गयी हो और अंतिम और फाइनल रिजल्ट आने वाला हो तो इस स्थिति में आप टीईटी की परीक्षा दे सकतें हैं लेकिन टीईटी का रिजल्ट आने के पहले आपके शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का अंतिम रिजल्ट आपके पास होना चाहिए।।
उदाहरण---टीईटी का रिजल्ट अगर 5 जनवरी 2018 की आता है तो आपके पास 5 जनवरी 2018 के पहले बीएड,बीटीसी,डीएड,आदि का फाइनल रिजल्ट होना चाहिए
उपरोक्त डबल बेंच के ऐसे आदेश से 99% सभी टीईटी परीक्षा पास लोगों की टीईटी की मार्कशीट अवैध हो गयी है,,।।
क्योंकि सभी लोगों ने अपनी टीईटी बिना अपना कोर्स पूरा किये पास की है(हाँ कुछ लोगों ने बाद में भी पास की होगी पर जो टीईटी भर्ती में आवेदन के समय लगाई है वो अवैध की श्रेणी वाली ही लगाई है)
कुछ कहेंगे की ये आदेश सिर्फ 29334 का है तो भाई लोग अगर कोई भी इस आदेश के बेस पर कोर्ट गया तो सबकी टीईटी अवैध हो जाएगी,,।।क्योंकि इस आदेश को हर टीईटी में लागू किया जाएगा न की सिर्फ 2011 टीईटी में क्योंकि हर टीईटी या सीटीईटी एनसीटीई गाइडलाइन फरवरी 2011 से ही होती है इसलिए इसमें सभी टीईटी इसके लपेटे में हैं।।
(लेकिन सबसे मजे की बात यह है की अगर कोई कोर्ट गया तो क्या उसकी खुद की टीईटी उपरोक्त आदेश के बाद वैध है?? )
बाकी डबल बेंच का आदेश पढ़ने के बाद ऐसा लगता है की यह अपील जानबूझकर हारी गयी है किसी भी प्रतिवादी ने इसका विरोध नहीं किया है और ये आदेश बिना एनसीटीई के काउंटर और बिना सम्पूर्ण तथ्यों की परख के दिया गया है,। हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट हर हाल में पहल देगी यह पक्का है यह आदेश बहुत ही त्रुटीपूर्ण आदेश है।।
इस आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी भर्तीयाँ प्रभावित होंगी,,जिनमें 72825,10000,29334,15000,3500,16448,12460, और गतिमान 68500 भर्ती भी प्रभावित होंगी और अगर इस आदेश का अनुपालन बेसिक शिक्षा अधिकारीयों ने किया तो उपरोक्त भर्तीयों के 99% लोग बाहर होंगें,,।।
कुछ लोग बहुत उछल कूद मचाये हुए थे की मेरी टीईटी सेकेण्ड सेमेस्टर की है मेरी टीईटी थर्ड सेमेस्टर की है,मेरी टीईटी फोर्थ सेमेस्टर की है,,तो भाई इस आदेश से सभी की टीईटी अवैध है जिसकी बीटीसी टीईटी का रिजल्ट आने के पहले कम्पलीट है उसी की टीईटी ही वैध है,,।।
बाकी आगे की रणनीति अगली पोस्ट में साझा करूंगा तब तक सभी शिक्षक बंधु धर्य बनाए रखें।।किसी का भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा।।
नोट-- आदेश का संक्षिप्त सार यह है की आपकी टीईटी तभी वैध है जब टीईटी के रिजल्ट आने के पहले आपने अपने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का फाइनल रिजल्ट ले लिया हो ।।
कुछ लोग कह रहे की मामला सिर्फ 29334 और टीईटी 2011 का है तो क्या भाई आपकी टीईटी के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन अगल से बनी है??या आपके लिए अलग से कोई रूल बना है??की आपके लिए परसूइंग/अपेयरिंग की मीनिंग किसी दूसरे ग्रह की डिक्शनरी से निकाली जाएगी माना की अभी यह मैटर वहीं तक सिमटा है पर ये आग अगले माह जुलाई तक हमारी भर्ती तक आ पहुंचेगी यह पक्का है,,और माना अगर इस आदेश से प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट गये और बिना आपका पक्ष सुने कोई गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो आप सही होते हुए भी किस कोर्ट में जाओगे??।।
फिलहाल सब धर्य रखें इसका भी इलाज़ किया जाएगा।।
ईश्वर सबका भला करे
धन्यवाद
आपका
अनिल मौर्या
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