41556 शिक्षक भर्ती को चयन की जिला समिति का निर्धारण, अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में दिए प्रावधान के अनुरूप

अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में दिए प्रावधान के अनुरूप होगी। समिति के अध्यक्ष उस जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य होंगे।
सदस्य सचिव बीएसए, राजकीय बालिका इंटर कालेज की वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी की ओर से तय हंिदूी, उर्दू या अन्य भाषा का विशेषज्ञ सदस्य होगा। यह भी कहा गया है कि यदि समिति में एससी, एसटी और ओबीसी का व्यक्ति शामिल नहीं है तो डीएम जिला स्तर के अधिकारियों में से एक अफसर का सदस्य के रूप में नामित कर सकेंगे। बीएसए काउंसिलिंग के पहले ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें।