इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पीएसी में सिपाही भर्ती-2015 में
ओबीसी यानि अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित 580 अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर
अपलोड करने का निर्देश दिया है।
साथ ही दो माह के भीतर ओबीसी श्रेणी के
कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले याची की नियुक्ति पर विचार करने को कहा
है।यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सौरभ कुमार की याचिका को
निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता सुनील कुमार का कहना है कि 29
दिसंबर 2015 को सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। याची को 403 अंक
मिले, जबकि ओबीसी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी को 397.6 अंक प्राप्त
हुए। याची भी ओबीसी श्रेणी का है उसे चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं
दी गई, जबकि उससे कम अंक पाने वालों की नियुक्ति की गई है। कहा कि 580 सफल
अभ्यर्थियों की सूची में उसे शामिल नहीं किया गया है।
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