एसएससी 2017 परीक्षा के नतीजे घोषित करने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) 2017 की परीक्षा के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के चयन के जिम्मेदार इस आयोग पर सवाल खड़े करते हुए सर्वोच्च अदालत का कहना है कि पहली नजर में यह परीक्षा और इसकी पूरी प्रणाली ही दागदार नजर आ रही है।
अदालत ने यहां तक कह दिया है कि सरकारी सेवाओं में दाखिल करने वाले इस परीक्षा घोटाले से वह किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचने नहीं देना चाहती है। 1जस्टिस एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने शुक्रवार को एसएससी की सभी स्तर की परीक्षाओं के नतीजों पर रोक लगाते हुए बताया कि इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) और कंबाइंड हायर सेकेंड्री लेवल (सीएचएसएल) परीक्षाएं शामिल हैं। हर साल होने वाली यह परीक्षा पिछले साल भी देश भर से लाखों छात्रों ने दी थी। ख्रंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ की ओर से 25 जुलाई, 2018 और 30 अगस्त, 2018 को पेश स्थिति रिपोर्ट के अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि ऐसे पर्याप्त सुबूत हैं जो बताते हैं कि सीजीएल परीक्षा, 2017 और सीएचएसएल परीक्षा, 2017 दागदार हैं। इसलिए अगले आदेश तक एसएससी को अपनी परीक्षाओं के नतीजे जारी करने से रोका जा रहा है।