68500 शिक्षक भर्ती की जांच के अब तक के तरीके से असंतुष्ट अदालत

अदालत ने कहा कि अब तक की जांच रिपोर्ट देखने से प्रतीत होता है कि जैसे कोई विभागीय जांच हो रही है, जबकि जांच समिति को वास्तव में इस परीक्षा में कथित भष्टाचार की जांच करनी थी।

न्यायमूर्ति इरशाद अली ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह को कहा कि सरकार जांच के नाम पर केवल लीपापोती करती दिख रही है।

सरकार की ओर से पेश हुए वकील अदालत को अपनी दलीलों से इस बात के लिए रजामंद करने में असमर्थ दिखे कि राज्य सरकार की मंशा स्वच्छ एवं पारदर्शी परीक्षा कराने की थी।

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने अब तक उक्त परीक्षा में हुए भष्टाचार के मामले में कोई जांच नहीं की। इस पर महाधिवक्ता ने परीक्षा में गड़बड़ियों की बात स्वीकारी। हालांकि उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि उक्त गड़बड़ियां जानबूझकर नहीं हुईं।

जांच के अब तक के तरीके से असंतुष्ट अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि अगर सरकार ठीक से जांच नहीं कर सकती तो अदालत उसे बतायेगी कि जांच किस प्रकार की जाये।

बहरहाल न्यायमूर्ति अली ने मामले में आदेश सुरक्षित रखा।