69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा: मृतक आश्रितों के लिए जरूरी नहीं भर्ती परीक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के मृतक आश्रितों को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने गुरुवार को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि मृतक शिक्षकों के आश्रितों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है।.

हालांकि शर्त यह है कि उक्त आश्रित के पास अन्य आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। आश्रित के पास यदि स्नातक, प्रशिक्षण (बीएड, बीटीसी या एनसीटीई से मान्य अन्य कोर्स) और टीईटी या सीटीईटी योग्यता है तो वह शिक्षक भर्ती के योग्य है। सचिव ने लिखा है कि शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जाती है।.

शासनादेश में लिखा है कि-‘विहित योग्यता/प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर सेवायोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों/प्रक्रिया को शिथिल करते हुए परिषदीय सेवा में उपर्युक्त सेवायोजन पर विचार किया जाएगा।' ऐसे मृतक आश्रित जो बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 22वें संशोधन के नियम 8 में निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता रखते हैं, वे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह समझे जाएंगे। तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में मृतक आश्रितों को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में ही नियुक्ति का अवसर मिलता है।.