प्रदेश के समस्त जिला पंचायत के विद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु हुई 62 वर्ष, नियमावली 1978 ही होगी लागू

प्रदेश के समस्त जिला पंचायत के विद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु हुई 62 वर्ष, नियमावली 1978 ही होगी लागू