*खुशखबरी👇🏻*
*उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए DOPT OM है जो 01.01.2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी चयन प्रक्रिया 31.12.2003 से पहले पूरी हो गई थी।*
*ऐसे सभी प्रभावित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।*
*संघर्ष की बदौलत कुछ कर्मचारियों का तो भविष्य सुरक्षित हुआ।*
*Most Imp.*
पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग (भारत-शासन) ने दिनांक 17.02.2020 को पत्र क्र. 57/04/2019-P&PW(B) जारी करके आदेश दिया है कि उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में रखा जाए, जिनके चयन परीक्षा का परिणाम 01.01.2004 के पहले घोषित किया जा चुका था।
इसके लिए 31.05.2020 तक एक ऑप्शन भरकर देना होगा कि NPS में रहना चाहते हैं या OPS में रहना चाहते हैं।
जो कर्मचारी OPS भरकर देंगे , उनका 01.11.2020 से NPS एकाउंट बन्द हो जाएगा। जो एमाउंट जमा है, उसमें से कर्मचारी का हिस्सा ब्याज सहित उसके PF के रूप में तथा सरकार का हिस्सा ब्याज सहित पेंशन फंड में जमा हो जाएगा। शेष बढ़ा हुआ रकम भी पेंशन फंड में जमा होगा।
यह आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।