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69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने प्रति उत्तर देने के लिए याचियों के वकील को दिया वक्त

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को परीक्षा के चार विवादित सवालों के सम्बन्ध में राज्य सरकार समेत दो पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया गया।

  • बेसिक स्कूलों के लिए आने लगीं बच्चों की नि:शुल्क किताबें
  • आरओ-एआरओ के चयनितों का सत्यापन एक जून से
  • मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 03 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए 26 May, 2020
  • 69000 शिक्षक भर्ती: मंगलवार शाम 7 बजे तक 1 लाख 35 हजार आवेदन पूर्ण, आवेदन की आखिरी डेट बढ़ी
  • टीम रिजवान अंसारी ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि S.C.E.R.T. निदेशक को कराई रिसीव
  • बेसिक शिक्षा विभाग: वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में
  • जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए याचियों के अधिवक्ता को इसका प्रतिउत्तर आगामी 30 मई तक पेश करने का मौका दिया। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। न्यायामूर्ति आलोक माथुर ने गुरुवार को चेंबर में सुनवाई की। रिषभ मिश्र व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गयी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार सवालों के विवादित उत्तरों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। इसके साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की है। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक 8 मई को जारी उत्तर कुंजी के चार उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के सम्बंध में अभ्यर्थियों ने सम्बंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था। कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इसमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से सम्बंधित सवाल हैं।

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