उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक खण्ड निर्वाचन क्षेत्र की 11 रिक्त सीटों के लिए पहली दिसम्बर को होने वाले मतदान में वोट देने से पहले ऐसे मतदाताओं को जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके अलावा जो मतदाता अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उनके लिए पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र मूल रूप में मान्य होगा।
इसके अलावा राज्य-केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है,द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र भी मान्य होंगे।