यह मामला राजस्थान का है। इससे कई प्रदेशो मे इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है इसी आदेश का हवाला देकर अन्य प्रदेश मे भी बीएड को प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाये। जाने आखिर से पूरा मामला है क्या।
बीएड-बीएसटीसी विवाद बड़ा निर्णय: REET में बीएड-बीएसटीसी विवाद: बीएड-बीएसटीसी विवाद बड़ा निर्णय रीट शिक्षक भर्ती राजस्थान में रीट शिक्षक भर्ती काफी समय बाद में आयोजित की गई परीक्षा आयोजित होने के बाद से ही रीट भर्ती को लेकर विवाद लगातार जुड़ रहे हैं इसमें एक प्रमुख रूप से बीएसटीसी b.Ed विवाद भी शामिल है रीट शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में रीट लेवल प्रथम में b.Ed बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है रीट लेवल फर्स्ट से भीड़ अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग का मामला है जिसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है
REET लेवल वन में बीएड धारियों को शामिल करने से जुड़ा मामला, जोधपुर हाईकोर्ट में कल लगातार तीसरे दिन सुनवाई रहेगी जारी,बीएड डिग्री धारी को नहीं माना योग्य, कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट निरस्त करने के दिये आदेश, केवल बीएसटीसी को ही माना योग्य।