उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 68500 शिक्षकों की भर्ती में पांच प्रतिशत की छूट देने का आदेश दिया गया है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.
लोकेश कुमार प्रजापति ने भर्ती के उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत छूट और आरक्षण के संबंध में अनियमितताएं साबित करने के बाद अपने महत्वपूर्ण निर्णय में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा है. 3 मार्च को भर्ती में अनियमितता व विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।- स्थानांतरित-कार्यभार ग्रहण किए बीईओ की रिपोर्ट तलब
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शिकायतकर्ताओं ने 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी और अलग-अलग विकलांग उम्मीदवारों को उत्तीर्ण अंक में 5% छूट नहीं देने का सबूत पेश किया था। उम्मीदवारों ने कहा कि ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के बराबर रखा गया था। अनारक्षित वर्ग की तरह 150 अंकों की परीक्षा पास करने के लिए 67 अंक (45 फीसदी) की शर्त रखी गई थी, जबकि एससी-एसटी को 60 अंकों (40 फीसदी) पर पास किया गया था.
आयोग ने अपनी अनुशंसा में लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की पात्रता परीक्षा से संबंधित अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्ती 69000 शिक्षक भर्ती 2019, 1504 सहायक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती 2021 और 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 जैसे नियमों का पालन करते हुए, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को पास अंकों में पांच प्रतिशत की छूट यानी 150 अंकों में से 60 अंक (40 प्रतिशत) में उत्तीर्ण होना चाहिए।
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इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क
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