कोविड काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान वसूली गई फीस की 15 फीसदी राशि सभी बोर्डों के स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समायोजित करनी होगी। इस बीच जो विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं स्कूल प्रबंधन 15 फीसदी राशि उन्हें भी वापस करेगा। शासन ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया।
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राज्य सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को आदेश दिए थे कि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन से उत्पन्न आपात परिस्थितियों के मद्देनज़र जनहित व छात्रहित में सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही सत्र 2020-21 में शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी अतिरिक्त राशि को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा। लेकिन कुछ स्कूलों ने आदेश नहीं माना। हाईकोर्ट ने आदर्श भूषण बनाम यूपी व अन्य की याचिका में आदेश दिए थे कि स्कूलों को 15 फीसदी फीस लौटानी होगी।
आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी
शासनादेश में कहा गया है कि अगर किसी विद्यालय ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया तो उसके विरुद्ध मण्डलीय स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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