सिपाही भर्ती के लिए खिलाड़ियों को आयु सीमा में दी गई छूट

 लखनऊ। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही बनने के इच्छुक कुशल खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा में दो वर्ष और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। भर्ती बोर्ड के अपर सचिव द्वारा इस बाबत जारी आदेश के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 और आरक्षी पीएसी के 174 (कुल 546) पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए छूट प्रदान की गयी है।


उन्होंने बताया कि डीजीपी द्वारा उप्र पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 के नियम में

किए गये प्रावधानों के आलोक में आयु सीमा में छूट दी गयी है। डीजीपी ने इसका अनुमोदन किया है। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना द्वारा पत्र के मुताबिक कुशल खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु सीमा में दो वर्ष की तथा अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष की छूट दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि पहले इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा एक जुलाई, 2023 को 18 वर्ष पूरी होने तथा 22 वर्ष से अधिक नहीं होना निर्धारित की गयी थी। विशेष परिस्थितयों में डीजीपी द्वारा कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी थी।